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पहले राशि जमा कराए और फिर एम्बुलेंस पाए

रतलाम। पिछले दिनों एक महामहिम के काफिले में नाकाफी मिली एम्बुलेंस सुविधा को लेकर मिली खामियों पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि गत वर्ष से शासन ने वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को मिलने वाली एम्बुलेंस सुविधा को सशुल्क कर दिया है। ये निर्णय आमजन के हित में किए जाने का हवाला दिया गया है।
गत 18 अप्रेल 2023 को अपर मुख्य सचिव ( लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल) के हवाले से जारी निर्देश के अनुसार वीआईपी व्यवस्था के चलते उपलब्ध कराई जाने वाली एम्बुलेंस को लेने के लिए अब कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष को अग्रिम राशि भोपाल में जमा कराना होती है। यह राशि एम्बुलेंस का संचालन करने वाली एजेन्सी के खाते में जमा होने के बाद संबधित नगर या जिले में ऐजेन्सी वीआईपी सेवा में उपलब्ध कराती है। आचार संहिता के चलते यह राशि जनप्रतिनिधि के माध्यम से जमा होती है, जिसका व्यय जनप्रतिनिधि के चुनावी खर्च में भी जोड़ा जाता है।
जानकार सूत्रों के अनुसार पूर्व में तमाम तरह की शिकायते आती थी, जिसमें कहां जाता था, मृतक को या गंभीर रोग से पीडि़त रोगी को समय पर एम्बुलेंस की सुविधा समय पर नही मिल पाती है। ऐसे तमाम मामलों का मंथन किया गया तो पता चला कि कई नगरों और जिलों में एम्बुलेंस वीआईपी  के आगमन या विशेष आयोजनों में तैनात रहती है।
ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टरों को पांबद कर दिया है कि जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से पहले राशि जमा कराई जाएगी, जिसके बाद ही एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी।

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