फूल मोहम्मद हत्याकांड: डीएसपी सहित 30 लोगों को कोर्ट ने बताया दोषी
शुक्रवार को कोर्ट तय करेगी सजा

वर्ष 2011 में राजस्थान के सवाई माधोपुर के मानटाउन थाने के सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन डीएसपी सहित 30 लोगों को दोषी बनाया है। इन्हे शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर फूल मोहम्मद को सूरवाल गांव में एक युवक के आत्मदाह करने के बाद जीप में जिंदा जला दिया गया था।
फूल मोहम्मद हत्याकांड के मामले में पूर्व की राजस्थान सरकार ने शहीद का दर्ज दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी,जिसके दो बाल अपचारी सहित 89 लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया था. कोर्ट कार्रवाई के चलते अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है और तीन आज तक फरार बताए जा रहे है। अब न्यायालय ने तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेन्द्र सिंह कालबेलिया और मानटाउन थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सुमेर सिंह समेत 30 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया है, वही 49 लोगों को बरी भी किया है।
घटना के मुताबिक शहर के मानटाउन थाना इलाके के सूरवाल गांव में 17 मार्च 2011 को एक मृतका दाखा देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और पीडि़त के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था और इसी दौरान राजेश मीणा नामक एक युवक को खुद को जिंदा जला लिया था, इसके बाद गुस्साई भीड़ ने उपद्रव के चलते जीप को जला दिया दिया था, जिसमें शहीद फूल मोहम्मद भी जल गए थे।

