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आज से 20 सितम्बर तक कितने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई जानकारी भोपाल भेजों

नगरीय निकायों को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सह आयुक्त का फरमान

 

 अनिल पांचाल
रतलाम। नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के विशेष कत्वर्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त ने नगरीय निकायों को निर्देश दिए है कि अपने क्षेत्र में नियमों के विपरित या अवैध तरीके से निर्मित किए गए भवनों आदि की जानकारी तय प्रोफार्मा में आगामी 20 सितम्बर तक भोपाल भेजे जाए।
सह आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार प्राय: देखने और सुनने में आता है कि नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे कई भवन निर्मित या निर्माणाधीन है जिनमें स्वीकृत एफ.ए.आर. से अधिक एवं स्वीकृत मानचित्र से अधिक का निर्माण किया गया है। परन्तु अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान होने के बावजूद नगरीय निकाय का जिम्मेदार अमला ऐसे मामलों में कार्रवाई नही करता है। जिसके कारण इस तरह के निर्माण को लगातार बढ़ावा मिलता जा रहा है। नियमों के विपरित निर्मित होने वाले ऐसे भवनों में आगजनी का खतरा भी बना रहता है।
नगरीय निकायों के जिम्मेदारों को निर्देश दिए गए है कि आगामी 20 सितम्बर तक ऐसे अवैध व नियमों के विपरित बने भवनों को चिन्हित कर अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई की जाए। नगरीय निकायों द्वारा की गई कार्रवाई का पहला प्रतिवेदन भी 20 सितम्बर को ही मांगा गया है।
बहरहाल हर तरफ अवैध और नियमों के विपरित निर्मित और निर्माणाधीन भवनों की बाढ़ है। ऐसे में सह आयुक्त के निर्देश का कहां कितना पालन हो पाएगा। ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।

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