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रतलाम के शराब ठेकेदार को लायसेंस निरस्त करने का नोटिस जारी..

रतलाम
जिले में शराब दुकान नीलामी के ठेके वर्ष 2026-27 में जैसे तैसे हो पाए थे और इसका कारण कुछ ठेकेदारों की कंगाली भी रही थी। यही कुछ स्थिति आगे भी बनने वाली है और चार दुकानों के ठेकेदार की करोड़ों रुपए की राशि बकाया होने पर आबकारी विभाग ने ठेकेदार को नोटिस देकर समय सीमा में राशि जमा कराने की समझाईश दी है वरना इनका लायसेंस निरस्त हो सकता है।
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रतलाम जिले के लायसेंसी -कम्पोजिट मदिरा दुकान एकल समूह असावती, बरखेड़ाकला, खजुरी देवड़ा और पंथ पिपलौदा के ठेकेदार को राजेन्द्रसिंह को आबकारी विभाग ने कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर अवगत कराया है कि इन्होने उक्त दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि निर्धारित समयावधि में जमा नही कराई है। गत 16 सितम्बर 2026 की स्थिति में जारी डिफाल्टर लिस्ट अनुसार करोड़ों रुपए की राशि बकाया है।
आबकारी विभाग के अनुसार असावती ठेके की अवशेष राशि 6,03,736 रुपए, बरखेड़ाकला ठेके पर 5,91.547.76 रुपए, खजूड़ी देवड़ा दुकान की 5,24,009.00 रुपए और पंथ पिपलौदा शराब दुकान पर 6,37,066,00 रुपए राशि अवशेष है।
सहायक आयुक्त ने ठेकेदार को भेज कारण बताओं सूचना पत्र में स्पष्ठ किया है कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रंमाक -45, 20 फरवरी 2026 की कंडिका 12,14 में प्रावधानित समयावधि में मदिरा दुकान की देय सम्पूर्ण राशि जमा कराए। अन्यथा आपकों आवंटित उक्त कम्पोजिट मदिरा दुकान का लायसेंस आपके उत्तरदायित्व पर निरस्त किया जाएगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी।

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