Product by Red Chilis

शादी में पहनने को दिए 55 तौला सोने के जेवर डकार गया जावरा का नाहर परिवार

रतलाम
जावरा के नीली कोठी में रहने वाले नाहर परिवार पर अमानत में खयानत का आरोप लगा है इन्होने शादी समारोह में पहनने के लिए रतलाम निवासी संघवी परिवार से 55 तौला सोने के जेवर लिए थे, जो आज तक वापस ही नही किए है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने कायमी की है।
फरियादी अनिल पिता शांतिलाल संघवी निवासी धानमंडी हाल मुकाम एडी स्कीन नम्बर-74 विजय नगर इन्दौर विजय पिता कनकमल नाहर, मोनिका नाहर, मलय नाहर निवासी नीली कोठी पैलेस जावरा के खिलाफ 55 तौला सोने के आभूषण हड़पने की शिकायत दर्ज कराई है।
अनिल संघवी व इनकी पत्नि चंदन द्वारा बताया गया कि विजय नाहर पिता कनकमल नाहर निवासी नीली कोठी जावरा जिला रतलाम से तथा उसके परिवार से कई वर्षों से पारिवारिक एवं व्यावसायिक संबंध रहे हैं। इसी विश्वास के आधार पर माह अप्रैल 2018 में विजय नाहर एवं उसकी पत्नी मोनिका नाहर हमारे घर पर पारिवारिक विवाह समारोह का निमंत्रण देने आए थे। उस समय विजय नाहर की पत्नि मोनिका नाहर ने चंदन संघवी से विवाह में पहनने हेतु सोने के आभूषण माँगे थे । पुराने पारिवारिक विश्वास के कारण चंदन संघवी ने लगभग 55 तौला सोने के आभूषण मोनिका नाहर को अस्थायी रूप से पहनने के लिए दे दिए थे जिसमें 20 तोले का हार, 2 बाजूबंद 10-10 तोले के, 1 मांग टीका 10 ग्राम का और 1 नाक की नथनी 5 ग्राम के आसपास की हैं। हमे विजय नाहर व उसकी पत्नि मोनिका नाहर ने आश्वासन दिया था कि विवाह सम्पन्न होने के पश्चात आभूषण वापस कर देंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद जब विजय नाहर व उसकी पत्नि मोनिका से आभूषण जब वापस माँगे, तब विजय नाहर एवं मोनिका नाहर लगातार टालते रहे और अनिल संघवी के घर आकर आभूषण लौटाने का आश्वासन देते रहे और बाद में जब जेवर वापस देने की मांग बढ़ी तो विजय नाहर अत्यधिक आक्रोशित हो गया और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए आभूषण लौटाने से स्पष्ट इंकार कर दिया गया था ।
विजय नाहर,मोनिका नाहर व मलय नाहर को फोन पर कई बार समझाने का प्रयास किया एवं अपने आभूषणों की मांग की और पुराने पारिवारिक रिश्तों का हवाला दिया तो भी विजय नाहर व उसके परिवार द्वारा उनकी एक नहीं सुनी गई। पुलिस ने आवेदन पत्र जाँच पर से मामला प्रथम दृष्टया आरोपीगण विजय नाहर पिता कनकमल नाहर ,मोनिका पति विजय नाहर व मलय पिता विजय नाहर निवासीयान नीली कोठी पैलेस जावरा जिला रतलाम के विरुद्ध अमानत में खयानत का पाया गया है जो अपराध धारा 406 भादवि के अंतर्गत पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

Related Articles

Back to top button