फैसला: 41 साल के बलात्कारी को 142 साल की सजा सुनाई
10 साल की बच्ची के साथ की गई थी हैवानियत, 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

10 साल की बच्ची को 2 साल तक यौन उत्पीडऩ का शिकार बनाने वाले 41 साल के व्यक्ति को
ने 142 साल की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना नही भरे की स्थिति में इसकी सजा तीन साल और बढ़ जाएगी।
मामला केरल के पतनमतिट्टा जिले का है, जहां दोषी आनंदन पीआर उर्फ बाबू नाबालिग का रिश्तेदार बताया गया है, जो उसके घर पर ही रहता था. बाबू पर आरोप था कि उसने 2019 से 2021 के दौरान नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों ने तिरुवल्ला पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराया था, पुलिस की जांच और बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए थे।
कोर्ट में गवाहों के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड और सबूत पीडि़ता के पक्ष में थे. मामले की जांच तिरुवल्ला पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर हरिलाल ने मामला दर्ज किया और जांच की, जिसके बाद उन्होंने चार्जशीट दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी के लिए उक्त सजा सुनाई
