रतलाम के फोटोग्राफर को कृषि उपकरण की डीलरशिप के नाम पर ठगा

शहर के वीआईपी नगर में रहकर फोटोग्राफी की दुकान चलाने वाले युवक को कृषि उपकरण की डीलरशिप के नाम पर ठगा गया है। थाना दिनदयान नगर शिकायत के बाद मामले की जांच कर रही है।
वीआईपी नगर में रहने वाले सिद्वार्थ पिता अजय चौहान ने शिकायत दर्ज कराई है कि गत 15 जुलाई 2026 को इनके मोबाईल पर किसी कलस्टर कार्यालय से मैसेज आया कि JAISING MAHARAJ GRAMIN KISHAN SAMARTHAN KARYAKRAM नाम बताकर कृषि उपकरण कि डिलरशीप के रजिस्ट्रेशन के लिये मैसेज आया और क्युआर कोड भेजा और उक्त मोबाईल धारक द्वारा काल करके बोला कि आपको हमारी KHAZANAYAK GRAMIN KISHAN PRIVATE LIMITED कम्पनी में कृषि उपकरण कि डिलरशीप का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मेरे भेजे गए क्यु.आर.कोड व फोन पे नंबर 9755135252 पर रजिस्ट्रेशन के लिये 30,000/- रू.डाले और बोला कि यह रजिस्ट्रेशन के रूपये जब आप कम्पनी से बिजनेस बंद करोगे तो आपको वापस कर दिये जाएगे । फिर उसके द्वारा मुझे बार बार रजिस्ट्रेशन के रूपये डालने का बोला तो मैने उक्त कम्पनी को गुगल पर सर्च करके चेक करने के बाद मैने कृषि उपकरण कि
डिलरशीप का रजिस्ट्रेशन के लिये दिनांक 16.06.2026 को 03.55 बजे दिन में मैने दिये गए मोबाईल नंबर 9755135252 पर फोन पे कर रजिस्ट्रेशन के रूपये जमा कर दिया । उसके बाद व्हाट्सएप पर उक्त मोबाईल धारक के व्यक्ति द्वारा डिलरशीप का फार्म भेजा तो मैने प्राप्त फार्म की पीडीएफ निकालर फार्म भरकर मोबाईल नंबर 9755135252 पर भेज दिया । उसके बाद मेरा कृषि उपकरण डिलरशीप का रजिस्ट्रेशन नही होने पर मैने 9755135252 पर संपर्क किया जो बहुत समय निकलने के बाद भी मेरा डिलरशीप का रजिस्ट्रेशन नही हुआ व मुझे मेरे रूपये वापस नही हुए है । रजिस्ट्रेशन के नाम पर KHAZANAYAK GRAMIN KISHAN PRIVATE LIMITED कम्पनी में कृषि उपकरण कि डिलरशीप का रजिस्ट्रेशन के नाम पर मोबाईल धारक 9755135252 द्वारा मुझसे धोखाधडी कर कुल 30,000/- रुपए की राशि हडप ली है । प्राप्त ई.जीरो एफ.आई.क्र. 0X930/2026 धारा-318(4) बीएनएस का अवलोकन करते मामला धारा 318(4) बी.एन.एस. का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया जाता है।
