रतलाम निवासी कर्मचारी की जानकारी थाने पर नही दी, इन्दौर के कारखाना संचालक पर प्रकरण दर्ज

रतलाम
नियमों के अनुसार हर मकान मालिक और व्यापारी को अपने यहां काम करने वाले लोगों की जानकारी संबधित थाने में देना होती है,मगर ज्यादातर भवन स्वामी और व्यापारी या कारखाना संचालक इन नियमों का पालन नही कर पाते है। गत दिवस इन्दौर की एरोड्रम पुलिस ने आईसक्रीम का कारखाना चलाने वाले के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इसने अपने कारखाने में काम करने वाले रतलाम निवासी 19 वर्षीय युवक सहित तीन कर्मचारियों की जानकारी थाने में दर्ज नही कराई थी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार हाईलिंकसिटी एक्सटेंशन छोटा बागड़दा इन्दौर में तीन सालों से आईसक्रीम बनाने का कारखाना संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने गश्त के दौरान जानकारी ली तो पता चला कि यह गोडाउन किसी सादिक पिता न्याज मोहम्मद का है और इसने अपना 3500 स्वेयर फीट गोदाम 60 हजार रुपए मासिक किराए पर अनुबंध करते हुए इन्दौर के अंकित पिता राजेन्द्र जैन को दिया है। इसके कारखाने में 12 लोग काम करते है। पुलिस ने जब इन कर्मचारियों में से कुछ के नाम पूछे तो पता चला कि यहां रतलाम के महेश नगर में रहने वाला दर्शन पिता विजय दुबे हाल मुकाम इन्दौर, नीलेश निवासी इन्दौर काम करते है। जिनकी जानकारी अंकित जैन ने संबधित थाने को नही दी थी।
पुलिस ने इस मामले में पाया कि अंकित जैन ने धारा-223 बी.एन.एस. के तहत दण्डनीय अपराध का अपराध किया है। पुलिस अब अंकित जैन पर अगली कार्रवाई कर रही है।
