मध्यप्रदेश: गरबा पांडालो में तंबाकू के प्रचार व उपयोग पर रोक
मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन संचालक प्रिंयकादास ने कलेक्टरों व एसपी को लिखा पत्र

रतलाम: विभिन्न तीज त्यौहारों और उत्सवों के दौरान आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान आयोजक प्रायोजकों का सहयोग लेते है और ये प्रायोजक अपने उत्पाद का प्रचार इन कार्यक्रमों के दौरान मंचों व पांडालों आदि के माध्यम से करते है। इस मर्तबा दुर्गा उत्सव व गरबा पांडालों में ऐसे ही प्रचारों के चलते तंबाकू उत्पादकों के प्रचार पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन संचालक प्रिंयकादास ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है।
मिशन संचालक प्रिंयका दास की तरफ से लिखे पत्र में बताया गया है कि जानकारी के अभाव में विभिन्न आयोजक नवरात्रि के समय दुर्गा उत्सव पंडालों, गरबा पंडालों में तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन तथा विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं मनोरंजन कार्यक्रम के लिए इन उत्पादों के बैनर एवं स्पॉन्सरशिप स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से अप्रत्यक्ष विज्ञापनों से तंबाकू के उत्पादों का प्रचार होता है, जो कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। साथ ही यह तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन है। उन्होंने लिखा कि सभी नवरात्रि उत्सव, गरबा समारोह इत्यादि के आयोजकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने आयोजन के दौरान तंबाकू उत्पादकों के स्पॉन्सरशिप तथा विज्ञापन स्वीकार न करें एवं आयोजन स्थल पर धूम्रपान को पूर्णत: प्रतिबंधित करें।
