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रतलाम कलेक्टर हाजिर हो: कोर्ट द्वारा जिलाधीश पर अवमानना याचिका दर्ज

रतलाम
अमृत सागर तालाब उद्यान के सामने शहर रतलाम स्थित सवें नंबर 624 रकबा 8 बीघा 2 विस्वा के संबंध में कोर्ट द्वारा 09 जुलाई 1997 को स्पष्ट आदेश पारित किए गए थे कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर विवादित भूमि में जमीन मालिक को कब्जा कार्य करने से न तो रोके न ही किसी प्रकार की बाधा डाले और न ही आधिपत्य हटावे उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन के अधिकारी व कर्मचारी पर भी बंधनकारक रहेगा, और जमीन मालिक उक्त विवादित भूमि का स्वामी है, लेकिन कलेक्टर को उक्त आदेश की जानकारी होते हुए भी आदेश 6.1.2016 को उक्त अमृत सागर उद्यान के सामने सर्वे नंबर 624 की भूमि पुलिस विभाग को आवंटित कर दी गई, इसकी पुष्टि जमीन मालिक को चालु वर्ष के खसरे से हुई जिसमें चालु वर्ष तक मध्यप्रेदश शासन द्वारा कलेक्टर द्वारा पुलिस विभाग को आवंटित की गई है, जिसमे जमीन मालिक के द्वारा वकील विस्मय अशोक चत्तर के मार्फत अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें कोर्ट द्वारा अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर कलेक्टर के विरूद्ध अवमानना याचिका दर्ज की, जिस पर कोर्ट द्वारा दिनांक 7.7.2025 को उपस्थित होकर कलेक्टर से जवाब तलब किया है।
अधिवक्ता विस्मय अशोक चत्तर ने बताया कि कलेक्टर एक प्रशासनिक अधिकारी है, कोर्ट के आदेश का पालन करना नैतिक जिम्मेदारी है, उन्हे तत्काल प्रभाव से चालु वर्ष के खाते में सर्वे नंबर 624 पर जमीन मालिक का नाम दर्ज करवाना चाहिए।

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