शिक्षा

हरियाली पर आरी: लाँ कालेज पर 10 हजार का जुर्माना

बगैर अनुमति पेड़ कटाई को लेकर नगर निगम प्रशासन ने प्रति पेड़ 5000 का जुर्माना अधिरोपित किया

रतलाम। शहर सहित आसपास के इलाकों में अवैध रुप से पेड़ों की कटाई जारी है। रतलाम शहर में ही बीते माह से अब तक करीब आधा दर्जन से ज्यादा पेड़ कटाई के मामले में प्रकाश में आए है। अवैध रुप से पेड़ों की कटाई के मामलों के विरोध में कुछ पर्यावरण प्रेमी भी सडक़ों पर उतरे में मगर उनकी आवाज भी नक्कारखाने में तूती सी लग रही है। शहर के डाँ.कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय में पिछले साल अवैध रुप से पेड़ों की कटार्ई को लेकर नगर निगम प्रशासन ने कालेज प्रबंधन पर 10 हजार रुपए जुर्माने की राशि अधिरोपित की है।
मिली जानकारी के अनुसार मंथन संजय मुसले ने नगर पालिक निगम के वृक्ष अधिकारी को बीते माह शिकायत दर्ज कराई थी कि गत 17 जनवरी को डाँ.कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय परिसर में पर्यावरण कानूनों का उल्लघंन करते हुए हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। इस मामले की जानकारी इन्होने नगर निगम के उद्यान विभाग को दी थी, जिस पर निगम प्रशासन के कर्मचारियों ने मौके पर पहुच कर पंचानामा आदि कार्रवाई की थी। इसी मामले में पर्यावरण प्रेमी शिवांगी राँय माथुर ने भी एक स्मरण पत्र जिम्मेदारों को देकर मामले से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की मांग की थी।
इस मामले में जब नगर निगम के जिम्मेदार किसी पर कार्रवाई करने की बजाय मामले को टालते रहे तो पर्यावरण प्रेमी कुलदीप दाव ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेना चाही जिसके जवाब में बताया गया कि दो पेड़ों को काटा गया है और अन्य की छपाई की गई है।
इधर मामले को टालमटूल का शिकार करते हुए नगर निगम व कालेज के जिम्मेदार बात आई गई होने का प्रयास करते रहे वही पर्यावरण प्रेमियों ने इस मामले पर कार्रवाई की ठान रखी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि नगर निगम ने बीते दिनों डाँ.कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय के प्राचार्य(कालेज प्रशासन) को पत्र भेज कर म.प्र.वृक्षों का परीक्षण अधिनियम 2001 के तहत वृक्षों को काटने की क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने के निर्देश दिए है।
नगर निगम प्रशासन ने अपने पत्र में कालेज प्रशासन को अवगत कराया है कि महाविद्यालय परिसर में बिना अनुमति पेड़ काटे गए थे, यह पड़े गुलमोहर कच्ची प्रजाति के थे, साथ ही अन्य पेड़ों की छटाई भी कालेज प्रशासन ने स्वीकार की है। इस मामले में म.प्र.वृक्षों का परीक्षण नगरीय क्षेत्र अधिनियम 2001 नियम 2002 की कंडिका 6 के अनुसार महाविद्यालय प्रशासन पर प्रति वृक्ष 5 हजार रुपए के मान से 10000 रुपए अधिरोपित किया जाता है। नगर निगम प्रशासन ने यह राशि कालेज प्रशासन को शीघ्र जमा कराने की भी हिदायत दी है।

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