होटल हीरा पैलेस में शैलेन्द्र उपाध्याय के नाम से युवती के साथ ठहरा मिला रिजवान खोखर

रतलाम
अपने कारनामों के लिए वर्षो से बदनाम शहर की हीरा पैलेस होटल में फिर नया कांड उजागर हुआ है। यहां कलाईघर रोड़ (घासबाजार) निवासी रिजवान खोखर किसी शैलेन्द्र उपाध्याय के नाम का आधार कार्ड लेकर युवती के साथ पकड़ाया है। पुलिस की यह कार्रवाई लाज, होटलों आदि की चेकिंग के दौरान सामने आई है।
मिली जानकारी के अनुसार रात्रि गश्त के दौरान हीरा पैलेस की चेकिंग की गई तो यहां पाया गया कि कमरा नम्बर 206 में ठहरे हुए ग्राहक के सिर्फ मोबाईल नम्बर और आईडी ही दर्ज किए गए है। इस होटल वाले ने अपने यहां ठहरे ग्राहकों की जानकारी संबधित थाने को नही दी जाकर अपराध धारा 223 बीएनएस का भी उल्लघंन किया जा रहा है।
पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब होटल हीरा पैलेस के कमरा नम्बर 206 का सच जानना चाहा तो पता चला कि इस कमरे में शैलेन्द्र उपाध्याय और काजल नामक युवती ठहरे हुए है।
इन दोनो को जब आमने-सामने लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि शैलेन्द्र उपाध्याय के आधार कार्ड पर रिजवान खोखर पिता अनिश खोखर निवासी 82 कलाईघर रोड़ घांस बाजार किसी युवती के साथ ठहरा हुआ था।
पुलिस के अनुसार रिजवान खोखर के द्वारा अन्य व्यक्ति की पहचान बताकर अथवा अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धोखा देने के आशय के किया गया उक्त कृत्य अपराध धारा 319 बीएनएस के तहत दण्डनिय पाया गया है । होटल हीरा पैलेस यात्रियों एवं ठहरने वाले व्यक्तियों का संधारित रजिस्टर को एवं आरोपी रिजवान खोखर द्वारा प्रस्तुत किया आधार कार्ड समक्ष पंचान विधिवत जप्त किया गया । इसी कार्रवाई के चलते हीरा पैलेस होटल के मालिक कमलेश पिता हीरालाल बलसोरा उम्र 37 वर्ष निवासी 15 सैलाना रोड निराला नगर रतलाम एवं होटल संचालक दिनेश पिता हीरालाल बलसोरा उम्र 53 साल निवासी 94 राजस्व कालोनी रतलाम के विरूद्ध अपराध धारा 223 बीएनएस एवं होटल हीरा पैलेस के रूम नम्बर 206 में युवती के साथ ठहरे रिजवान खोखर पिता अनिश खोखर उम्र 30 साल निवासी 82 कलाईघर रोड घांस बाजार रतलाम के विरूद्ध अपराध धारा 223, 319 बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
