नदी किनारे मौत का खेल: टेंकर से सीधे वाहनों में भर रहे थी एलएनजी गैस

रतलाम
जिले के जावरा औधोगिक थाना क्षेेत्र ने गत दिवस बड़ा मामला उजागर करते हुए टैंकरों से सीधे वाहनों में एलएनजी गैस भरने वालों पर कार्रवाई की है। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।
30 सितम्बर को पुलिस को जानकारी मिली थी कि हसनपालिया के समीप मलेनी नदी के किनारे गैस पम्प का निर्माण हो रहा है। लेकिन पिछले कई दिनों से वहां टैंकर से सीधे दूसरे वाहनों में एलएनजी गैस भरी जा रही है। जिससे किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।
उक्त सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर पाया कि एलएनजी गैस से भरे टेंकर क्रंमाक जीज े05सीयू 1773 से सीधे वाहन नम्बर एमएच 14 एमटी 4873 में एलएनजी गैस भरी जा रही है। पुलिस ने इसकी पूरी वीडिय़ों रिकार्डिग की और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि यहां गैस भरने का काम पुष्पक पिता जयराज पाटील, निशान्त पिता दयाराम चौधरी और राहुल पिता संतोष पाटील कर रहे है। कृष्ण मुरारी ने स्वयं को टेंकर चालक बताया था।
पुलिस ने सीधे टैंकरों से वाहनों मे गैस भरने से जुड़े दस्तावेज आदि मांगे तो मौके पर मौजूद आपरेटर आदि नही दे पाए थे। पुलिस ने मौके के निरीक्षण पर पाया कि एलएनजी फ्यूल टैंक में खुले स्थान पर गैस ट्रांस्फर किया जाने के दौरान सुरक्षा के इंतजाम भी नही है।
आँपरेटरों ने बताया कि लगभग चार माह पूर्व अल्ट्रा गैस एजेन्सी के विशाल लवटे निवासी पूणे ने उन्हे आँफर लेटर देकर जावरा में यह कार्य करने के लिए अधिकृत किया था। टैंकर चालक ने बताया कि मैनेजर अनीस ने सीधे टैंकरों से वाहनों मे गैस भरने के निर्देश दिए है। मौके पर मौजूद रिकार्ड में पाया गया कि अब तक यहां 766 से ज्यादा वाहनों में इसी तरह से वाहनों में एलएनजी गैस भरी गई है।
मौके पर बिना सक्षम स्वीकृति/लाइसेंस संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये एवं निर्धारित/अनुमोदित सुरक्षा व्यवस्था का पालन प्रदर्शित किये बिना LNG टैंकर से अन्य व्यवासयीक वाहन के LNG फ्यूल टैंक में सीधे LNG भरने/ट्रांसफर करने का कार्य किया जाना प्रथम दृष्टया Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 के Rule 27, Rule 28 एवं Form LS-2 licence की लागू शर्तों का उल्लंघन होना पाया गया तथा उक्त प्रकार से ज्वलनशील LNG का असुरक्षित रूप से transfer किये जाने से मानव जीवन एवं व्यक्तिगत सुरक्षा को संकट उत्पन्न होने की संभावना पाई गई। मौके आरोपीगणो का कृत्य धारा 287 BNS तथा 3/7 आवश्क वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध पाया जाने से वाहन क्रमांक MH14MT4873 तथा टैंकर क्रमांक GJ05CU1773 मय रिफलिंग सामग्री को पंचान समक्ष विधीवत जप्त किया

